छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 पर लगाई रोक
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Narayan Singh Jigyasu
4 hours ago
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09 Oct 2026
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को यह आदेश दिया और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
रोक की वजह
याचिकाकर्ताओं के वकील रूंगटा ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। इस व्यवस्था के कारण पूर्ण दृष्टिबाधित भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
बैकग्राउंड
- यह भर्ती 2292 पदों के लिए थी - ई-संवर्ग 795 और टी-संवर्ग 1497
- परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को होनी थी, एडमिट कार्ड 5 अक्टूबर को जारी हुए थे
- अब अगली सुनवाई तक परीक्षा पर स्टे रहेगा