शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 |
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DRI ने अवैध वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की, 11 लोग गिरफ्तार : हाथी के दांत, तेंदुए की खाल, जीवित पैंगोलिन और बाघ के अंग ज़ब्त

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Narayan Singh Jigyasu

6 hours ago 36 views
हाथी के दांत, तेंदुए की खाल, जीवित पैंगोलिन और बाघ के अंग ज़ब्त

महाराष्ट्र में खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों से संरक्षित वन्यजीवों और उनसे बनी चीज़ों के व्यापार की कोशिशों का पर्दाफाश

नई दिल्ली। अवैध वन्यजीव तस्करी और संरक्षित वन्यजीव उत्पादों के गैर-कानूनी व्यापार से निपटने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए, डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने खुफिया जानकारी पर आधारित तीन अभियानों में हाथी के दांत से बनी चार चीज़ें (जिनमें बारीक नक्काशी वाली चीज़ें भी शामिल हैं), तेंदुए की खाल का एक टुकड़ा, दो जीवित पैंगोलिन, 3 किलो बाघ की हड्डियां और बाघ के दो कैनाइन दांत ज़ब्त किए हैं। इन तीन अभियानों में ग्यारह लोगों को पकड़ा गया है।

हाथी के दांतों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए चलाए गए एक अभियान में, DRI अधिकारियों ने एक 'डिकॉय ऑपरेशन' (नकली ग्राहक बनकर की जाने वाली कार्रवाई) किया। यह कार्रवाई हाथी के चार दांतों (जिनमें बारीक नक्काशी वाली चीज़ें भी शामिल थीं) को गैर-कानूनी तरीके से बेचने की कोशिशों के बारे में मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। इस अभियान के परिणामस्वरूप वन्यजीवों से जुड़ी चार चीज़ें बरामद हुईं और इस सौदे में शामिल तीन लोगों को पकड़ा गया। वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 की धारा 49B के तहत बिना लाइसेंस के हाथी के दांत और उनसे बनी चीज़ों को रखना या उनका व्यापार/लेन-देन करना मना है। ज़ब्त की गई चीज़ों और पकड़े गए लोगों को बाद में आगे की जांच और ज़रूरी कार्रवाई के लिए संबंधित फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को सौंप दिया गया।

खुफिया जानकारी पर आधारित एक अन्य अभियान में, DRI अधिकारियों ने निगरानी के बाद महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में पुराडा गांव के पास दो लोगों को रोका। शक था कि वे तेंदुए को मारकर उसकी खाल बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने पर तेंदुए की एक खाल बरामद हुई। तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस) वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 की अनुसूची I में शामिल है, और बरामद खाल को एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत ज़ब्त किया गया। ज़ब्त की गई तेंदुए की खाल के साथ उन दो लोगों को आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, देओरिया रेंज, गोंदिया को सौंप दिया।

महाराष्ट्र के अल्लापल्ली वन क्षेत्र में चलाए गए एक बड़े संयुक्त अभियान में, DRI ने वन विभाग, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB), मुंबई और USTR एंटी-पोचिंग यूनिट के साथ मिलकर, लुप्तप्राय वन्यजीवों के अवैध व्यापार में शामिल होने के संदेह में छह लोगों को पकड़ा। इस अभियान के दौरान एक जीवित वयस्क पैंगोलिन, एक जीवित पैंगोलिन का बच्चा, 3 किलोग्राम बाघ की हड्डियां और बाघ के दो कैनाइन (नुकीले दांत) बरामद किए गए। पैंगोलिन, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित हैं और अनुसूची I में शामिल हैं, CITES के परिशिष्ट I में भी सूचीबद्ध हैं, और उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित है। इसी तरह, बाघ और उनके शरीर के अंगों को भी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षण प्राप्त है।

जांच और आगे की तलाशी के दौरान बाघ के शरीर के अंगों के कथित अवैध शिकार, कब्जे, परिवहन और प्रस्तावित बिक्री से जुड़े अहम सबूत मिले। वन विभाग द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत दो जीवित पैंगोलिन, बाघ की हड्डियां, बाघ के कैनाइन और उन लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें जब्त की गईं।

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